उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उज्ज्ञ प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण

 शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण एक शैक्षिक सत्र में 02 बार (ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान) किये जा सकेंगे

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में वरीयता हेतु देय भारांक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 01 अंकl

एकल अभिभावक (पुत्र/पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक/शिक्षिका) महिला अध्यापिका 10

अध्यापक/अध्यापिका के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम् तथा नियुक्ति का लाभ दिया जायेगा।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक/अध्यापिका 05 राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक/अध्यापिका 03

अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के तकनीकी जायेगी।