Intra district mutual transfer up 2024

प्रेषक, सचिव,
सेवा में,
समस्त खण्ड शिक्षा अधिक
उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज ।
पंजर फिर
द्वितीय अनुस्मारक,
उपरोक्त सूचना आज ही निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ही कराय
समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
BS.H
18/5/2024
उत्तर प्रदेश। ( जनपद-अमरोहा, बागपत, गोरखपुर महोबा, सुल्तानपुर, बांदा, जालौन, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, मऊ तथा हमीरपुर को छोड़कर)
पत्रांकः- बे०शि०प० / 2478- 2544 / 2024-25, दिनांक- 16-5-2024 विषय:- पारस्परिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या – 325 / 2024 शुभांगी रस्तोगी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है। प्रश्नगत याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के प्रभावी अंश निम्नवत् है:- Intra district mutual transfer up 2024

  1. Present special appeal has been preferred assailing the validity of the order dated 12.03.2024 passed by leanrned Single Judge in Writ – A No. 3782of 2024 (Shubhangi Rastogi v. State of U.P. & Ors.) as well as the order dated 05.03.2024 passed by the learned Single Judge in Writ-A No. 3418 of 2024 (Km. Sweta vs. State of U.P. and others). The order dated 05.03.2024 which is quoted as under for ready reference:-
    “1. Heard Sri Manvendra Singh, learned counsel for petitioner and Sri Shrestha Pratap Singh, Advocate holding brief of Mrs. Archana Singh, learned counsel for respondents.
  2. Petitioner cannot be allowed to sail on two boats. On one hand, she has taken advantage of transfer policy to apply for mutual transfer which was accepted and now she wants to resile from it by giving excuse, which is not permissible. Once an order has been passed on application for mutual transfer that cannot be withdrawn. There is no circumstance exist to interfere with impugned order.
  3. However, petitioner will have liberty to join at transferred place on commencement of new academic session since present academic session is about to end. In case of default, concerned respondent is at liberty to take action against petitioner in accordance with law.
  4. With aforesaid observation, the writ petition is disposed of. “
  5. After substantial arguments, the Court declines to interfere with the order passed by the learned Single Judge, which is well considered order under the mutual transfer policy.
    4 1.earned counsel for the appellant/petitioner states that the present appeal may be dismissed
    as not pressed.
  6. In view of above, the special appeal is, accordingly, dismissed as not pressed.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 24.04.2024 तथा पारस्पारिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या – 68-5099 / 81 / 2022-5. दिनांक 20.01.2023 के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही की जानी है।
पारस्परिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 20.01.2023 के बिन्दु संख्या – 10 द्वारा निम्नवत् प्राविधानित किया गया है- ‘अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरुप स्थानान्तरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे स्थल पर कार्यमुक्त / तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रुप से की जायेगी।”
उक्त के सम्बन्ध परिषद कार्यालय के पत्र संख्या- बेoशिoप0 / 45304-381 / 2023-24. दिनांक 28.03.2024 तथा अनुस्मारक पत्र संख्या – बेoशिoप0 / 692-763 / 2024-25 दिनांक 25.04. 2024 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में अद्यतन जनपद अमरोहा, बागपत, गोरखपुर महोबा, सुल्तानपुर, बांदा, जालौन, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, मऊ तथा हमीरपुर द्वारा ही सन्दर्भगत सूचना उपलब्ध करायी गयी है। शेष जनपदों की सूचना अप्राप्त है। उक्त स्थिति कदापि उचित नही है ।
उपर्युक्त के दृष्टिगत आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय पत्र दिनांक 28.03.2024 द्वारा निर्धारित प्रारुप पर सन्दर्भगत सूचना दिनांक 18.05.2024 को अपरान्ह 01 बजे तक प्रत्येक स्थिति में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक – उक्तवत् ।
पृ०सं०/ बे०शि०प०/ 2478-2544 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक 1 – महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ । 2- शिक्षा निदेशक बेसिक, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
भवदीय
(सुरेन्द्र कुमार तिवारी) सचिव,
उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, १ प्रयागराज ।
/ 2024 – 25, तद्दिनांक । कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
सुচ. 5.24 (सुरे�Intra district mutual transfer up 2024

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