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karya mukti praman patra
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300 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1901 (अन संशोधित) के नियम-22 के प्राविधानानुसार
स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त किसी अध्यापक को जिसे नियम-21 के उपबन्धों के
अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हरे ज्येष्ठता में उसका नाम
स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया
गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा ऐसा
व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा इस आशय का शपथपत्र सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका से प्राप्त
करने के उपरान्त ही कार्यभार से मुक्त एवं ग्रहण कराया जाये।
जिला
बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले तथा जनपद से कार्यमुक्त होने
वाले शिक्षक एवं शिक्षिका की सूची परिषद कार्यालय को निम्न प्रारूप पर दिनांक 01.07.2023 तक अनिवार्य
रूप से उपलब्ध कराया जायेगा-
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपात्र शिक्षक एवं शिक्षिका को किसी भी दशा में
कार्यमुक्त न किया जाय तथा ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्थानान्तरण का लाभ लिया
गया है का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की
जायेगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी शिक्षक एवं शिक्षिका को उनके त्रुटिपूर्ण तथ्य / अभिलेख होने
पर कार्यमुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित
करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।